नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान पर 10 दिनों की रोक लगा दी है। कोर्ट ने रेलवे को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी।
रेलवे अपनी पटरी के पास बसे लोगों के खिलाफ डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहा है। 14 अगस्त को रेलवे ने अतिक्रमण वाले मकानों पर जेसीबी मशीन से डिमोलिशन की कार्रवाई की थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि लोग 100 साल से भी अधिक समय से वहां रह रहे हैं। याचिकाकर्ता इस आधार पर डिमोलिशन की कार्रवाई रोकने की मांग कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि रेलवे पहले ही काफी अतिक्रमण हटा दिया है। अब 70-80 घर बचे हैं। उन्हें तोड़ने से बचाया जाए।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को बस्तियों पर एक्शन के मामले में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इलाहाबाद हाईकोर्ट को जाने को कहा था और सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अदालत दलील दी थी, "एक वकील ही हत्या की वजह से यूपी सभी अदालतें आज बंद हैं, इसलिए सीधा सुप्रीम कोर्ट आएं हैं।" इसके बाद कोर्ट 16 अगस्त यानी आज सुनवाई के लिए तैयार हो गया था।
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