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- सभी निकायों में विशेष अभियान चलाकर की जाएगी कार्यवाही

- स्थानीय लोगों को प्रतिबंधित प्लास्टिक के विकल्पों के प्रति किया जाएगा जागरूक

- आगामी 03 जुलाई को वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे का निकाय स्तर पर होगा आयोजन

- राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) ने जारी किए विस्तृत दिशा-निर्देश


लखनऊ। प्रदेश के नगरीय निकायों में प्रतिबंधित 120 माईक्रान से कम सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णतः बैन लगाने हेतु विशेष अभियान आरंभ 2.0 की शुरुआत की गई है। राज्य मिशन निदेशक नेहा शर्मा द्वारा मंगलवार को इसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

नेहा शर्मा राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय)


निदेशक ने बताया कि आगामी 3 जुलाई तक संचालित इस विशेष अभियान के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंधित हेतु व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही उपयोगकर्ताओं पर जुर्माना लगाते हुए दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। 

सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध हेतु आगामी 03 जुलाई 2023 को मनाये जाने वाले वर्ल्ड प्लास्टिक बैक फ्री डे का निकाय स्तर पर वृहद आयोजन करते हुए आम जन मानस को थैला बैंक, बर्तन बैंक एवं रिड्यूस, रियूज और रीसायकल (RRR) के सिद्धांत के प्रति भी जागरूक किया जाएगा।  

राज्य मिशन निदेशक नेहा शर्मा ने बताया कि  सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध हेतु भारत सरकार द्वारा आगामी 03 जुलाई 2023 को वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डे के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

 इसके अन्तर्गत समस्त नगरीय निकायों की जिम्मेदारी है कि आरंभ 2.0 अभियान के अन्तर्गत नगर विकास विभाग एवं राज्य मिशन निदेशालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आरंभ (ARAMBH - Awareness, Refuse, Alternative of Plastic, Mass Campaign, Be Responsible, Hammer to Ban SUP) अभियान में और तेजी लाये, जिससे नगरीय निकायों में  सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा सके।


निकायों को किया जाएगा सम्मानित
निदेशक ने बताया कि प्रतिबंधित  सिंगल यूज प्लास्टिक हेतु चलाए जाने वाले अभियान आरंभ 2.0 के अन्तर्गत राज्य मिशन निदेशालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले निकायों को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की जब्ती के आधार पर विश्लेषण कर राज्य स्तर पर पुरस्कृत भी किया जाएगा।  उन्होंने बताया कि एसयूपी कम्प्लाइंस मॉनिटरिंग पोर्टल (SUP Compliance Monitoring Portal cpcbplastic-in/SUP) पर निकाय सीमान्तर्गत उत्पादकों, विक्रेताओं और उपयोगकर्ताओं (होटल, रेस्टोरेंट इत्यादि) को फील्ड इंस्पेक्शन एप भरा जाना है।  SUP Public Grievance App पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निवारण एक सप्ताह के भीतर कराया जाना अपेक्षित है। शिकायत के निस्तारण के पश्चात निकाय द्वारा निस्तारण आख्या/टिप्पणी पोर्टल पर भी अपलोड की जानी है।


यह दिशा निर्देश किए गए हैं जारी

- दिनांक 31 दिसम्बर 2022 से प्रतिबंधित 120 माईक्रान से कम सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) पर दिनांक 03 जुलाई 2023 तक पूर्णतः बैन लगाया जाना है |

- सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) के प्रतिबंधित होने के संबंध में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार एवं जन-जागरूकता अभियान चलाया जाना है ।

- प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) उपयोगकर्ताओं पर जुर्माना लगाते हुये दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

- प्लास्टिक फ्री उपयोग के बारे में आम जन-मानस को जागरूक करते हुए थैला बैंक, बर्तन बैंक जैसे विकल्पों के बारे में जानकारी देने के साथ ही रिड्यूस, रियूज और रीसायकल (RRR) के बारे में अवगत कराया जाएगा।

- निकाय सीमान्तर्गत Manufacturers Sellers (Stockiest, Retailers etc.) - Users (Hotels, Restaurants etc) के द्वारा Field Inspection App को भरा जाना है। SUP Public Grievance App पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का निवारण एक सप्ताह के भीतर किया जाना है।


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