img

-32 साल पहले हुई थी कांग्रेस नेता अजय राय के भाई की हत्या

वाराणसी। अवधेश राय हत्याकांड में MP/MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने मुख्तार पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस केस में 32 साल बाद फैसला आया है।

मुख्तार अंसारी बांदा जेल से बंद है। उसे वर्चुअली अदालत में पेश किया गया। केस के अन्य आरोपी फिजिकली पेश हुए। वादी पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने मुख्तार को धारा-302 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

बता दें कि कि तीन अगस्त 1991 को शहर के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में चर्चित अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। अचानक वहां एक वैन से आए बदमाशों ने उनपर फायरिंग शुरू कर दी।

अवधेश राय को गोलियों से छलनी कर दिया गया। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया गश। मुख्तार के अलावा भीम सिंह, कमलेश सिंह व पूर्व विधायक अब्दुल कलाम और राकेश न्यायिक का भी नाम रहा। इनमें से कमलेश व अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है।

अवधेश राय हत्याकांड के गवाह कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय इस मामले में तीन दशक से न्याय के लिए संघर्ष करते रहे। फैसला आने के पूर्व अजय राय ने मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। बड़े भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में अदालत कठोरतम सजा सुनाएगी।


Read More: लखनऊ के गोमती नगर में निर्माणाधीन इमारत गिरी, मजदूर दबे, एक की मौत