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— टोरेंट बिजली कंपनी के कर्मचारी से मारपीट का मामला

आगरा। इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को एमपी/एमएलए कोर्ट ने शनिवार को 2 साल के कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्हें टोरंट अधिकारी से मारपीट और बलवा करने का दोषी माना गया है। कठेरिया केंद्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। घटना के समय वह आगरा के सांसद थे। 2 साल की सजा होने के बाद रामशंकर कठेरिया संसद की सदस्यता जा सकती है।  

सजा मिलने पर राम शंकर कठेरिया ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैं माननीय कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं और उसे स्वीकार करता हूं। अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आगे अपील करूंर्गा।

जिस घटना में कठेरिया को सजा सुनाई गई है, वह 16 नवंबर, 2011 को दोपहर करीब 12.10 बजे की है। टोरंट पावर लिमिटेड, आगरा के साकेत माल स्थित ऑफिस में मैनेजर भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी से जुड़े मामलों की सुनवाई और निस्तारण कर रहे थे। तभी स्थानीय सांसद रामशंकर कठेरिया 10-15 समर्थकों के साथ आए और भावेश रसिक लाल शाह के साथ मारपीट शुरू कर दी।

इसमें उन्हें काफी चोटें आई थीं। इस घटना की टोरंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने हरीपर्वत थाने में तहरीर दी थी। इस पर रामशंकर कठेरिया और उनके समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। थाना हरीपर्वत पुलिस ने कठेरिया के खिलाफ ही कोर्ट में चार्ज शीट दाखिल की थी। इसी मामले में गवाही और बहस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फैसला सुनाया गया।


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