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नई दिल्ली। आज यानी 16 मार्च से आप पेटीएम (paytm wallet) वॉलेट में पैसे जमा नहीं कर सकेंगे। ऐसे में अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग (FASTag) है तो आपको इसे बदलना होगा। आपने ऐसा नहीं किया तो आपको दोगुना टोल भी चुकाना पड़ सकता है। नियमों के अनुसार फास्टैग से पेमेंट न होने पर दोगुना टोल देना होता है।

हालांकि, अगर आपके पेटीएम वॉलेट में पहले से पैसे पड़े हुए हैं तो इससे फास्टैग के जरिए टोल पेमेंट कर सकेंगे। भारत में पेटीएम के सबसे ज्यादा FASTag यूजर्स हैं।

गाइडलाइन के मुताबिक अगर किसी यूजर का पेटीएम वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ है तो वह 15 मार्च के बाद भी इससे पेमेंट कर सकेगा। वहीं अगर वह चाहे तो पेटीएम वॉलेट के पैसों को अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता है।


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