गोवा। तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल की मुसीबतें बढ़ गई हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने उनको रेप केस में दोषी करार दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मई 2021 के ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को भी पलट दिया हैै जिसमें तरुणतेज पाल को बरी कर दिया गया था।
जस्टिस डॉ. नीला गोखले और जस्टिस अमित जामदार की बेंच ने तीन दिन की अंतिम सुनवाई के बाद 30 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
दरअसल, 7-8 नवंबर 2013 में तहलका की साथी महिला पत्रकार ने तरुण तेजपाल पर गोवा में थिंकफेस्ट इवेंट के दौरान एक होटल की लिफ्ट में सेक्शुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था। ईमेल लीक होने के बाद मामला सार्वजनिक हुआ था।
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