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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई।  जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी। 

सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने उनके मामले को संजय सिंह के जैसा बताया। सिंघवी ने कहा कि दोनों में बिना बयान लिये गिरफ्तारी की गई। 

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि  दिल्ली के मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही क्यों गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। 

उल्लेखनीय है कि 29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन कर की गई है। उन्होंने कहा था कि 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। ईडी के पास धारा 19 के तहत गिरफ्तार करने के लिए क्या वजहें थीं। ईडी जिन दस्तावेजों की बात कर रही है, उनसे केजरीवाल का कोई लेना-देना नहीं है।


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