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बिजनेस डेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) खाताधारकों के लिए अच्छी खबर। केंद्र सरकार ने पीएफ अकॉउंट से निकासी की सीमा बढ़ा दी है। अब ग्राहक अपने अकॉउंट से एक साथ 1 लाख रूपये तक की निकासी कर सकते हैं। इससे सेवानिवृत्त बचत प्रबंधकों को फायदा होगा. पहले यह सीमा सिर्फ 50 हजार रुपये थी. श्रम मंत्रालय ने Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) ​​के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं.आइये जानते है विस्तार से-

यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है. इसके तहत वे कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जिनकी अभी-अभी ज्वाइनिंग हुई है और 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। पहले नये कर्मचारियों को इस सुविधा से दूर रखा जाता था.

अक्सर लोग शादी या इलाज के लिए ईपीएफओ (EPFO)  बचत का सहारा लेते हैं. अब इस नए नियम से वे अपनी जरूरत के मुताबिक 1 लाख रुपये तक निकाल सकेंगे, जो उनके लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आज के समय में जरूरत और खर्च के हिसाब से पुरानी सीमा बहुत कम है.

EPFO के माध्यम से एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति निधि प्रदान की जाती है। इसमें कर्मचारियों की जीवन भर की बचत शामिल है। वित्त वर्ष 2014 के लिए 8.25% की बचत ब्याज दर ईपीएफओ द्वारा वेतनभोगी मध्यम वर्ग को दी जाने वाली एक निधि है।

सरकार ने उन संस्थानों को भी नए नियमों के तहत छूट दी है जो EPFO का हिस्सा नहीं हैं. वह सरकारी सेवानिवृत्ति निधि प्रबंधक के पास जा सकता है। कुछ व्यवसायों को अपनी निजी पेंशन योजनाएं संचालित करने की भी अनुमति है। क्योंकि उनका फंड 1954 में EPFO की स्थापना से भी पहले का है.


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