नई दिल्ली। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन सागर धनखड़ हत्या मामले में कोर्ट ने उसकी जमानत रद्द कर दी और 7 दिनों के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट के 4 मार्च के जमानत आदेश को पलटते हुए मृतक सागर के पिता अशोक धनखड़ की याचिका को मंजूर किया।
सागर धनखड़ की हत्या में सुशील कुमार और उसके साथियों पर संपत्ति विवाद को लेकर हमला करने का आरोप है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, सागर की मौत सिर में गंभीर चोट लगने से हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सुशील कुमार को पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा।
वहीं, कोर्ट के इस फैसले पर सागर धनखड़ के पिता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कोर्ट के इस फैसले से उनकी इज्जत बच गई है।
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