नई दिल्ली। बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए अब सरकारी कर्मचारी 30 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं। यह प्रावधान किसी दूसरे व्यक्तिगत कारणों पर भी लागू होता है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री से पूछा गया था कि क्या सरकारी कर्मचारियों के पास अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए छुट्टी लेने का कोई प्रावधान है। इस पर उन्होंने एक लिखित जवाब में कहा, 'सेंट्रल सिविल सर्विसेज (लीव) रूल्स, 1972 में केंद्रीय कर्मचारियों को 30 दिन का अर्जित अवकाश (Earned Leave) मिल सकता है।
इसके अलावा 20 दिन का अर्ध-वेतन अवकाश (Half Pay Leave), 8 दिन का कैजुअल लीव और हर साल दो दिन की प्रतिबंधित छुट्टी (Restricted Holiday) का प्रावधान है। इन छुट्टियों के अलावा सरकारी कर्मचारियों को पहले से निर्धारित छुट्टियां मिलती रहेंगी, जिसके वे योग्य हैं।
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