बेंगलुरु। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट शनिवार 2 अगस्त को प्रज्वल को सजा सुनाएगी।
साक्ष्यों पर विवाद पर सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने गूगल मैप्स पर स्थान की जानकारी और ज़ब्त किए गए मोबाइल फ़ोन पर स्पष्टीकरण मांगा था। तदनुसार, अभियोजन पक्ष ने रिकॉर्ड के लिए गूगल मैप्स पर स्थानों के विवरण के साथ 2021 तस्वीरें प्रस्तुत कीं, लेकिन प्रज्वल के वकील ने दावा किया कि ये साक्ष्य मामले से संबंधित नहीं हैं।
कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रज्वल रेवन्ना को आंसू बहाते हुए कक्ष से बाहर जाते देखा गया। कोर्ट से दोषी ठहराने के बाद अब कानून के मुताबिक प्रज्वल रेवन्ना को कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्रकैद की सज़ा हो सकती है।
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