वॉशिंग्टन। अमेरिका के रायट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। फेडरल कोर्ट ने ट्रम्प के जन्मजात नागरिकता अधिकार समाप्त करने के फैसले पर 14 दिनों के लिए रोक लगा दी। फेडरल कोर्ट के जज जॉन कफनौर ने वॉशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन राज्य की याचिका पर यह फैसला सुनाया।
मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक बहस के दौरान जस्टिस डिपार्टमेंट के वकील को टोकते हुए जज जॉन कफनौर ने पूछा- इस आदेश को संवैधानिक कैसे मान सकते हैं। यह दिमाग चकरा देने वाला है। यह साफतौर पर असंवैधानिक आदेश है।
जज कफनौर ने कहा कि वो 40 साल से भी ज्यादा समय से बेंच पर हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई दूसरा मामला याद नहीं है, जिसमें केस स्पष्ट रूप से इतना असंवैधानिक हो। मुझे यह समझने में परेशानी हो रही है कि कोई कोई वकील कैसे कह सकता है कि यह आदेश संवैधानिक है। मामले की अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी।
बता दें कि ट्रम्प ने अपने शपथ ग्रहण वाले दिन यानी 20 जनवरी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर बर्थ राइट सिटीजनशिप पर रोक लगा दी थी। इससे हर साल 1.5 लाख नवजातों की नागरिकता पर संकट आ गया। इस आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन यानी 19 फरवरी तक का समय दिया गया है।




