लखनऊ । कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को वीर सावरकर मानहानि केस में बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ACJM कोर्ट के समन आदेश और 200 रुपए जुर्माने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट की बेंच ने उन्हें अल्टरनेट रेमेडी (वैकल्पिक उपाय) अपनाने का सुझाव देते हुए लखनऊ सेशन कोर्ट जाने को कहा है।
दरअसल, 3 मार्च को लखनऊ की अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट ने लगातार पेशी से गायब रहने पर राहुल पर 200 जुर्माना लगाया था। चेतावनी दी थी कि 14 अप्रैल 2025 को अदालत में हाजिर हों, अगर वे इस तारीख को भी पेश नहीं होते हैं तो कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। गैर-जमानती वारंट भी जारी किया जा सकता है।
राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल ने दैनिक भास्कर को बताया- 14 अप्रैल को पेशी को लेकर एक और याचिका दाखिल करेंगे।
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