नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। राष्ट्रपति ने मंगलवार को इसकी अनुमति दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 14 फरवरी को राष्ट्रपति से इस मामले में मंजूरी मांगी थी।
दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जैन के खिलाफ BNS की धारा 218 के तहत केस चलेगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) जल्द ही जैन की गिरफ्तारी कर सकती है।
मंत्रालय ने ED की जांच और पर्याप्त सबूत होने के आधार पर यह अनुरोध किया था। जांच एजेंसी CBI ने कथित हवाला लेनदेन से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जैन पर 2017 में मामला दर्ज किया था और ED ने जांच शुरू की थी।
30 मई 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। करीब 18 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें अक्टूबर 2024 में जमानत मिली। तभी से वे बाहर हैं। ED ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है।
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