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रामपुर। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को बुधवार को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जिस भड़काऊ भाषण मामले में आजम को तीन साल सजा हुई थी और उनकी विधायकी चली गई थी, उसमें कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया है।

 

उल्लेखनीय है कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में वरिष्ठ सपा नेता मोहम्मद आजम खान को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से 27 अक्टूबर 2022 को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। वहीं आजम के वोट देने का अधिकार भी खत्म हो गया था।

कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बाद में आजम खान ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर कई माह बहस होने के बाद अब फैसला आया है। बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम की तीन साल की सजा को खारिज कर उन्हें बरी कर दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आजम की विधायकी, उन्हें वापस मिलेगी या नहीं।

आजम के अधिवक्ता विनोद शर्मा ने बताया कि आज न्यायालय ने हमें दोषमुक्त किया है, जो प्रॉसीक्यूशन यानी अभियोजन था, वह अपना केस साबित नहीं कर पाया। हमने अपील की थी कि हमें झूठा फंसाया गया है। हमारी बात मानी गई। यह अपील हमारे पक्ष में गई और दोषमुक्त करने वाला फैसला आया है। फैसला आने पर आजम खान ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है।
 


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