टेक न्यूज। Driving Licence Apply Online: अब ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाना और भी आसान हो गया है। आज के समय में अगर आप अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा। इसके बाद आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं हैं।
आप अपने घर में बैठकर आसानी से ऑनलाइन फॉर्म भर कर अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको अपने जिले की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अगर आपने अभी तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो बनवा लें। क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी सेवाओं को ऑनलाइन करके लोगों का काम आसान कर दिया है, जिससे लोगों को अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया
18 साल की उम्र के लोग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट से इंटरनेट के ज़रिए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पर ऑनलाइन सर्विसेज के विकल्प पर जाना होगा और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सेवाओं का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद ड्रॉपडाउन मेन्यू से अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करना होगा।
लर्नर लाइसेंस टेस्ट
अगर आप आधार से eKYC करते हैं तो आपको RTO ऑफिस जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही लर्नर लाइसेंस टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप यहां Non-Aadhaar eKYC सेलेक्ट करते हैं तो आपको RTO ऑफिस जाकर टेस्ट देना होगा। फिर आपको आधार ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करना होगा और अपना आधार नंबर देना होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। इसे वेरीफाई करें। ऑनलाइन टेस्ट के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए लॉगिन डिटेल्स मिलेंगी। ऑफलाइन टेस्ट के लिए आपको RTO ऑफिस जाकर टेस्ट देना होगा।
वेबसाइट पर ऐसे भरे फॉर्म
सबसे पहले अपना विवरण भरें.
फिर सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
यदि आवश्यक हो तो फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें (केवल कुछ राज्यों के लिए लागू)।
डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग (केवल कुछ राज्यों के लिए लागू)।
शुल्क का भुगतान करें.
भुगतान स्थिति सत्यापित करें.
रसीद प्रिंट करें.
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट आवश्यक
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए एमवी एक्ट के तहत ड्राइविंग टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आप 18 साल से ज्यादा उम्र होने के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट ऑफिस से आपके घर भेजा जाता है। वहीं, कई राज्यों में आप इसे आरटीओ से प्राप्त कर सकते हैं।
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