लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अगले छह महीनों के लिए किसी भी प्रकार की हड़ताल पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह रोक एस्मा एक्ट के तहत लागू की गई है। इस संबंध में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देवराज ने अधिसूचना जारी कर सभी विभागों को भेज दी है।
अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA)–1966 के तहत हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। आदेश में कहा गया है कि आगामी छह महीनों तक कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेगा। यह रोक प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले सभी कार्यालयों, निगमों और स्थानीय निकायों पर लागू होगी।
सरकार का कहना है कि आवश्यक सेवाओं को सुचारु बनाए रखने और जनहित को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। इस प्रतिबंध के बाद अब किसी भी विभाग में हड़ताल की घोषणा करना या उसमें शामिल होना दंडनीय होगा।




