लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 25 हजार अनुदेशकों के लिए अच्छी खबर। देश की सर्वोच्च अदालत ने इन अनुदेशकों को हर महीने 17 हजार रुपए मानदेय के साथ 2017 से बकाया एरियर का भुगतान करने का आदेश दिया। कोर्ट ने 4 फरवरी, 2026 के अपने पुराने फैसले को सही बताया। साथ ही यूपी सरकार की दोबारा डाली गई याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यूपी सरकार को अनुदेशकों के मानदेय और बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने कहा कि पुराने फैसले में ऐसा कोई कानूनी दोष नहीं, जिसके आधार पर उसकी समीक्षा की जाए।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 फरवरी, 2026 को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि अनुदेशकों को 17 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। इसके साथ ही 2017 से बकाया एरियर का भुगतान निर्धारित समय सीमा में किया जाए। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में इस समय करीब 25 हजार अनुदेशक कार्यरत हैं।
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