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रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को फिर जेल की हवा खानी पड़ेगी। दो पैन कार्ड रखने के मामले में अदालत ने आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला को सात-सात साल की सजा सुनाई है। बता दें कि आजम खान आजम 23 सितंबर को सीतापुर जेल से रिहा हुए थे।

मामला 2019 से जुड़ा है। रामपुर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए। उन्होंने चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु पूरी न होने के बावजूद विधायक बनने के लिए यह सब किया।


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