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नई दिल्ली। शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। हालांकि, कोर्ट ने CBI की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया। दिल्ली सीएम 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे। CBI ने शराब नीति केस में केजरीवाल को 26 जून को अरेस्ट किया था।

दिल्ली CM ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत याचिका लगाई। 5 सितंबर को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

केजरीवाल के खिलाफ दो जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है। ED मामले में दिल्ली CM को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है। अगर आज CBI केस में केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो वह 177 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे।

जेल से रिहा करने का आदेश

राऊज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के लिए केजरीवाल का बेल बांड मंजूर करते हुए जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुबह दस लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का फैसला सुनाया है।
 


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