
प्रयागराज। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष की याचिका पर 23 मई को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दरअसल, 5 मार्च को हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने विवादित ढांचा घोषित करने को लेकर याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद के पास जमीन के कागज नहीं हैं, इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। इसे मस्जिद क्यों कहा जाए? इसलिए मस्जिद को भी विवादित ढांचा घोषित किया जाए।
इसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल की थी। कहा था- हिंदू पक्ष की मांग सरासर गलत है। इस मामले में जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की सिंगल बेंच में अब तक चार बार सुनवाई हो चुकी है। इस याचिका के अलावा, हिंदू पक्ष की 18 अन्य याचिकाओं पर भी हाईकोर्ट में सुनवाई अलग से चल रही है।
कोर्ट ने कहा कि मूल वाद चल रहा है। हाईकोर्ट में ट्रायल चल रहा है। ऐसे में एक एप्लिकेशन पर विवादित ढांचा घोषित करने का कोई औचित्य नहीं। फिर जो मूल वाद है, उस पर असर पड़ेगा। मूल वाद ही इससे से जुड़ा है, इसलिए विवादित ढांचा का फैसला नहीं दिया जा सकता। वहीं, हिंदू पक्ष के वकील महेंद्र प्रताप ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कही है। (एजेंसी)
Read More: लखनऊ: AC ठीक करने के बहाने से घर में घुसे बदमाशों ने महिला का गला रेता, गहने लूटकर फरार