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बिजनेस डेस्क। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने देश के 7.5 करोड़ सदस्यों को बड़ी राहत दी है। अब पीएफ निकासी के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गई है, जो अब तक एक लाख रुपये थी, यानी अब पीएफ खाताधारक बिना किसी दस्तावेज के यह रकम निकाल सकेगा।

इसके साथ ही, दावा निपटान में जो पहले 10 दिन लगते थे, अब इसमें लगभग 3-4 दिन लगेंगे। इसके अलावा ईपीएफओ ने शादी, शिक्षा और घर खरीदने के लिए पीएफ ऑटो-क्लेम सुविधा देने का भी फैसला किया है। इससे पहले पीएफ खाते से केवल बीमारी और अस्पताल खर्च के लिए ही वाहन दावा उपलब्ध था।

रिपोर्ट के अनुसार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता दावड़ा की अध्यक्षता में श्रीनगर में आयोजित सीबीटी की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा इस बैठक में एक और बड़ी जानकारी साझा की गई कि ईपीएफओ सदस्य अब इस साल मई या जून के अंत तक यूपीआई और एटीएम के जरिए पीएफ निकाल सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ ने अप्रैल 2020 में अपने सदस्यों को ऑटो-क्लेम सुविधा प्रदान करना शुरू किया था, जो शुरुआत में करीब 50,000 रुपये तक सीमित थी। उसके बाद मई 2024 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ ऑटो क्लेम की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी। अब इसमें बड़ी छूट दी गई है और सीमा को एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

 

 


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