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डेस्क। पैन कार्ड से आधार को लिंक करने की तारीख को सरकार ने आगे बढ़ा दी है। साथ ही आपको मालूम होगा कि सरकार ने वोटर आईडी को भी आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 तय की थी। ऐसे में इस तारीख को भी आगे बढ़ा दिया गया है। जो की वोटर कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है।

बता दें कि पहले दोनों आईडी को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च, 2023 को खत्म हो रही थी जिसे अब एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. वोटर आईडी कार्ड होल्डर्स इसे आधार से 31 मार्च, 2024 तक लिंक कर सकते।

मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार के अनुसार इस डेडलाइन को 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 2024 तक कर दिया गया है. ध्यान देने वाली बात ये है कि वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं हैं.

आधार और वोटर आईडी को लिंक करना यूजर्स की इच्छा पर निर्भर करता है. मंत्रालय ने 17 जून, 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी करके दोनों आईडी को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च, 2023 रखी थी जिसे अब बढ़ाकर साल 2024 कर दिया गया है.

वोटर आईडी को आधार से लिंक करने का तरीका

वोटर आईडी को आधार से लिंक करने के लिए आप सबसे पहले National Voters' Services Portal की वेबसाइट nvsp.in पर विजिट करें. होम पेज पर आपको Search in Electoral Roll का विकल्प दिखेगा जिसे चुनें.

इसके बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी और आधार नंबर ऊरें. इसके बाद आपके आधार से जुड़े नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे वेबसाइट पर दर्ज करें. ओटीपी दर्ज करते ही दोनों आईडी एक दूसरे से लिंक हो जाएगी. इस काम में आपको केवल 10 मिनट का वक्त लगेगा।


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