पटना। बिहार में जातीय गणना पूरी होगी। बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है।हाईकोर्ट ने रोक की मांग से जुड़ी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन ने यह फैसला सुनाया।
याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने बताया कि एक लाइन में हाईकोर्ट का फैसला आया है। जिसमें कहा गया कि रिट याचिका खारिज की जाती है। यानी जातीय गणना कराई जा सकती है। हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर गणना होगी। हम लोग फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय गणना आर्थिक न्याय की दिशा में क्रांतिकारी कदम होगा। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार जातीय गणना करवाए।
बीजेपी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। विजय सिन्हा ने कहा कि हम लोग जातिगत गणना के समर्थक रहे हैं। सरकार गणना के उद्देश्य को बताने में असफल रही। बिहार सरकार की नीयत में खोट है।
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