नई दिल्ली। विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाईकोर्ट की जज बनने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
मंगलवार को इस मामले पर सुबह नौ बजे चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष सुनवाई होनी थी लेकिन बाद में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की बेंच के समक्ष साढ़े दस बजे के लिए लिस्ट की गई।
गौरी की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका में ईसाई और इस्लाम धर्म को लेकर उनके पुराने आपत्तिजनक बयानों का हवाला दिया गया था। याचिका में ईसाई और इस्लाम धर्म को लेकर विक्टोरिया गौरी के पुराने आपत्तिजनक बयानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बयान में धर्म परिवर्तन, लव जिहाद के मामलों में दोनों धर्मों को बराबर रूप से खतरनाक करार दिया था। आरोप था कि गौरी बीजेपी महिला मोर्चा की नेता हैं। बता दें कि आज विक्टोरिया गौरी ने मद्रास हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ले ली.
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