नई दिल्ली। SEBI Imposed Fine : पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने 11 इकाइयों पर 55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर नकदी शेयर विकल्प खंड में गलत तरीके से कारोबार करने में शामिल होने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है।

सेबी (SEBI) ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा कि 11 अलग-अलग आदेशों में कमला अग्रवाल, कमला देवी बाजोरिया, कमला जैन, कमलजीत कौर, कमल रामप्रसाद गुप्ता, कमल कुमार, कमलेश आहूजा, कैलाश नरोत्तमदास अनाम, संजय कुमार डागा एचयूएफ प्राग्मा सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड और एरोमैटिक टाई अप प्राइवेट लिमिटेड पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने अप्रैल, 2014 से सितंबर, 2015 के बीच इस खंड में शामिल कुछ संस्थाओं की व्यापारिक गतिविधियों की जांच की थी। नियामक ने जांच के उपरांत बीएसई पर नकदी शेयर विकल्प खंड में बड़े पैमाने पर गलत तरीके से कारोबार किए जाने का संज्ञान लेने के बाद यह फैसला सुनाया। सेबी (SEBI) ने एक अलग आदेश में आईएफएल प्रमोटर्स लिमिटेड के मामले में प्रकटीकरण नियमों का उल्लंघन करने के लिए दो संस्थाओं पर कुल 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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