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नई दिल्ली । सार्वजनिक क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने दूरसंचार कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस को बड़ा झटका दिया है। बैंक ने कंपनी के ऋण खाते को ‘धोखाधड़ी’ के रूप में वर्गीकृत करने के साथ ही पूर्व निदेशक अनिल अंबानी का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को रिपोर्ट करने का फैसला भी किया है।

रिलायंस कम्युनिकेशंस ने बुधवार को शेयर बाजार को बताया कि उसे स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया से इस संबंध में 23 जून का एक पत्र मिला है। कंपनी ने नियामक को बताया कि एसबीआई की धोखाधड़ी पहचान समिति ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) के ऋण खाते को 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। 

बैंक ने कहा कि वह आरबीआई के मास्टर निर्देशों और परिपत्रों के अनुरूप ऋण खाते और अनिल अंबानी के नाम की जानकारी केन्द्रीय बैंक को देने की कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। 30 जून को प्राप्त पत्र में विभिन्न अनियमितताओं का हवाला दिया गया है, जिसमें रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (आरटीएल) और अन्य समूह कंपनियों सहित संबंधित संस्थाओं के माध्यम से संभावित फंड डायवर्जन और ऋण शर्तों का उल्लंघन शामिल है। एसबीआई ने उल्लेख किया कि ये निर्णय कई कारण बताओ नोटिस और फोरेंसिक ऑडिट की जांच के बाद लिया गया है।

इससे पहले नवंबर, 2024 में केनरा बैंक ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के खाते को भी "धोखाधड़ी" के रूप में वर्गीकृत किया था, जिस पर इस साल की शुरुआत में बॉम्बे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी।

उल्‍लेखनीय है कि यह कार्रवाई जून, 2019 में अपनी कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू होने से पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में है। तब से कंपनी के मामलों को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई बेंच की देखरेख में रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल अनीश निरंजन नानावटी द्वारा प्रबंधित किया गया है, जो वर्तमान में एक अनुमोदित समाधान योजना की समीक्षा कर रहा है। (हि.स)
 


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