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नई दिल्ली। नियमों का उल्लंघन करने के मामले में  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 
कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) जुर्माना लगाया गया है। RBI ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई नियामकीय कमियों के आधार पर की गई है और इनका ग्राहकों के साथ हुए किसी भी लेनदेन की वैधता से कोई संबंध नहीं है।

आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ₹61.4 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई जुर्माना बैंक क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम और ऋण एवं अग्रिम से जुड़े वैधानिक नियमों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है।RBI ने कहा कि यह प्रशासनिक प्रकृति की कार्रवाई है, जो बैंक के ग्राहक लेनदेन को प्रभावित नहीं करती।

वहीं IDFC फर्स्ट बैंक पर 38.6 लाख और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर 29.6 लाख रुपये का फाइन ठोका गया है।

RBI का कहना है कि तीनों बैंकों पर लगाए गए जुर्माने नियमों की अनदेखी पर आधारित हैं।इनका उद्देश्य बैंकों को नियमों के प्रति अधिक सतर्क और उत्तरदायी बनाना है। यह जुर्माना बैंकों और ग्राहकों के बीच हुए लेनदेन या समझौतों की वैधता पर असर नहीं डालते।

 


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