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नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026-27 में आम लोगों से जुड़े कई बड़े ऐलान किए। बजट में  इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।  आम करदाताओं को राहत देने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगने वाले स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) घटाकर 5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत कर दिया गया है।

आयकर रिटर्न संशोधित करने के लिए अब अतिरिक्त समय मिलेगा। आईटीआर‑1 और आईटीआर‑2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है, जबकि गैर‑लेखा परीक्षण व्यापार मामलों और न्यासों के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त होगी। संपत्ति बेचने वाले एनआरआई पर टीडीएस नियम भी बदले गए हैं। अब कटौती निवासी खरीदार करेगा और इसके लिए टैक्स अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं होगी।

कर व्यवस्था में बदलाव

• शिक्षा और स्वास्थ्य पर स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) दर घटाकर 5 प्रतिशत से 2 प्रतिशत की गई।

• आयकर रिटर्न संशोधन के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, नाममात्र शुल्क देकर संशोधित रिटर्न दाखिल किए जा सकेंगे।

• आईटीआर‑1 और आईटीआर‑2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होगी।

• गैर‑लेखा परीक्षण व्यापार मामलों और न्यासों के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त तय की गई।

• संपत्ति बेचने वाले अनिवासी भारतीयों पर टीडीएस नियम बदला गया। अब कटौती निवासी खरीदार करेगा और इसके लिए टैक्स अकाउंट नंबर की आवश्यकता नहीं होगी।

• बजट 2026 में आयकर रिटर्न संशोधित करने की समयसीमा 31 दिसंबर की जगह अगले साल 31 मार्च तक बढ़ाई गई है। (हि.स.)


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