डेस्क। एक अप्रैल यानी कल से वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो रहा है। साथ नए वित्त वर्ष में आम लोगों को झटका भी लग सकता है। इससे हमारी कमाई, खर्च और निवेश पर भी असर पड़ेगा। यह खबर आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर आपने इन नियमों को ध्यान नहीं दिया तो भारी झटका लग सकता है। आइए जानते हैं नियमों में हो रहे बदलाव के बारे में —
किफायती घर: एक अप्रैल से किफायती घर खरीदने पर आपकी जेब पर असर पड़ेगा। घर पर चुकाए गए ब्याज पर धारा 80 EEA के तहत 1.5 लाख की अतिरिक्त कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। घर की कीमत 45 लाख से कम है, तो अब तक ब्याज भुगतान में डेढ़ लाख तक की कटौती का दावा कर सकते थे। यह कटौती या छूट धारा 24 B के तहत मिल रही 2 लाख रुपए की छूट के अलावा थी। यह लाभ उन्हीं टैक्सपेयर्स के लिए था, जिन्होंने घर खरीदने के लिए 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच कर्ज लिया हो।
प्रॉविडेंट फंड (PF): एक अप्रैल से पीएफ कर्मचारियों को भी झटका लगेगा। जिन कर्मचारियों ने PF अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा किया है, उन्हें ब्याज पर इनकम टैक्स देना होगा। टैक्स कैलकुलेशन के लिए अमाउंट को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक में छूट वाला योगदान, तो दूसरे में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का योगदान रहेगा, जो टैक्सेबल होगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए रहेगी।
क्रिप्टोकरेंसी: वर्चुअल करेंसी पर भी 1 अप्रैल से कर संबंधी स्पष्ट नियम लागू होंगे। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा। किसी व्यक्ति को क्रिप्टो करेंसी बेचने पर फायदा होता है, तो उसे टैक्स देना होगा। बिक्री पर 1 जुलाई से 1 प्रतिशत टीडीएस भी काटा जाएगा।
दवाएं: एक अप्रैल से हेल्थकेयर भी महंगा हो जाएगा। करीब 800 लाइफ सेविंग ड्रग्स के दाम 10 प्रतिशत तक बढ़ेंगे, जिससे इलाज के खर्च में बढ़ोतरी होगी।
पैन: एक अप्रैल से पैन को आधार से लिंक करने पर अब पेनल्टी लगेगी। यह 30 जून 2022 तक 500 रुपए रहेगी। इसके बाद 1000 रुपए पेनल्टी देनी होगी। 31 मार्च 2023 के बाद भी लिंक न करवाने पर पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा।
ऑडिट ट्रेल: एक अप्रैल से हर कंपनी को अकाउंट सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल फीचर जुड़वाना होगा। ऑडिट ट्रेल का उद्देश्य कंपनी के लेन-देन में एंट्री के बाद किए जाने वाले परिवर्तन का रिकाॅर्ड रखना होता है। मांगे जाने पर ऑडिट ट्रेल उपलब्ध कराना होगा।
सफर करना हुआ महंगा : एक अप्रैल से नेशनल हाईवे पर सफर करना महंगा हो जाएगा। आज यानी गुरुवार रात 12 बजे से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोल टैक्स में 10 से 65 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। छोटे वाहनों के लिए 10 से 15 रुपए जबकि कॉमर्शियल वाहनों के लिए 65 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है।
जीएसटी : एक अप्रैल से 20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारी अनिवार्य ई-इनवॉइसिंग के दायरे में आएंगे। हर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए ई-इनवॉइस जारी होगा। इसके न होने पर ट्रांसपोर्ट के दौरान माल जब्त किया जा सकता है। साथ ही, खरीदार को मिलने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट भी खतरे में पड़ जाएगा।